अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गो के लिये योजनाऐं

 

 अनुवर्ती कार्यक्रम

 

हरिजन बस्तियों में वातावरण सुधार/पेयजल योजना

 

 


(1) अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक उप  योजना
( Special Component Sub  Plan for Scheduled Castes)

भारत सरकार द्धारा इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन मार्च 1980 से किया जा रहा है तथा वर्ष 2002-03 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को विशेष उप घटक योजना के कार्यान्वयन के लिये नोडल विभाग घोषित किया गया है ।
उद्देश्य
अनुसूचित जाति के समुदाय के लिये व्यक्तिगत/परिवार लाभार्थी, आधार भूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करके उनका आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान करके सामाजिक न्याय दिलाना ।
इस योजना का कार्यान्वयन प्रदेश सरकार के निम्नलिखित विभागो एवं निगम के माध्यम से किया जा रहा हैः-
कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, सहकारिता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, हिम ऊर्जा, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊर्जा,   परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास सामाजिक, महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण अनुसूचित जाति/जन जाति विकास निगम, खादी बोर्ड, हथकरघा विकास निगम

(2) मकान निर्माण हेतु अनुदान
(Subsidy for the Construction of Houses)

उद्देश्य
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों, को आवास सुविधा उपलब्ध करवाना ।

सहायता

  1. नये मकान निर्माण के लिएः  27,500/-रू0
  2. मुरम्मत हेतुः                      12,500/-रू0

पात्रता
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो जिनकी वार्षिक आय 17,000/-रू0 से अधिक न हो तथा राजस्व रिकार्ड में मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हों ।

(3) अनुवर्ती कार्यक्रम
(Follow-up-Programme)

उद्देश्य
आई0टी0आई0 और अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्दों से प्राप्त प्रशिक्षण व्यक्तियों  अथवा प्रशिक्षित कामगारों को आजीविका कमाने हेतु औजार उपलब्ध करवाना ।
पात्रता
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़े वर्गो के प्रशिक्षण प्राप्त प्रार्थी जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हो तथा वार्षिक आय 11,000/- रू0 से अधिक न हो ।
सहायता
800/-रू0 तक की राशि के औजार और सिलाई मशीनें ।

(4) कम्पयूटर एपलिकेशन में प्रशिक्षण एवं प्रवीणता
(Training & Proficiency in computer applications)

उद्देश्य
अनुसूचित जाति/जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गो एवं अल्पसंख्यकों को कम्पयूटर एपलिकेशन में प्रशिक्षण एवं प्रवीणता उपलब्ध करवाकर उन्हें सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना ।
पात्रता
35 वर्ष से कम आयु के अनुसूचित जाति/जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गो एवं अल्पसख्यकों के बी0पी0एल0 परिवारों के सदस्य या जिनके परिवार की वार्षिक आय 5000/- रू0 से कम हो ।
सहायता
मान्यता प्राप्त संस्थानों में कम्पयूटर एपलिकेशन में विभिन्नता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं । प्रशिक्षण के दौरान  1200/- रू0 तक प्रशिक्षण खर्च विभाग वहन करता है तथा प्रशिक्षणार्थी को 1000/-रू0 प्रति माह प्रति छात्रवृति दी जाती है । प्रशिक्षण उपरान्त छः माह के लिए सरकारी /गैर सरकारी कार्यालयों  में प्रविणता हासिल करने के लिये रखा जाता है इस अवधि के दौरान 1500/-रू0 प्रति माह दिये जाते है ।

(5) अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार
(Award for Intercaste Marriage)

उद्देश्य
छुआछूत की कुप्रथा को दूर करने के उद्देश्य से अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना ।
पात्रता
स्वर्ण जाति के युवक/युवतियां जो अनुसूचित जाति के युवती/युवकों से कानूनी तौर पर विवाह करने या अनुसूचित जाति के अन्तर्गत जिन जातियों में आपस में छुआ छूत का व्यवहार किया जाता है, के मध्य हुये विवाह को भी अन्तर्जातीय विवाह करने पर पुरस्कृत किया जाता है ।
सहायता
25,000/-रू0 का नगद पुरस्कार ।

(6) हरिजन बस्तियों में वातावरण सुधार/पेयजल योजना
(Improvement of Harijan Basties & Drinking Water Scheme)

उद्देश्य
अनुसूचित जाति की बस्तियों में पक्की नालियों/गलियों का निर्माण करके वातावरण सुधार करना तथा कुऐं, बावडी व लघु पेयजल योजना का निर्माण करके स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना ।
पात्रता
ऐसी बस्तियां जहां अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारो की जंनसख्या 25 हो या 5 से 10 घर हों ।
सहायता
सम्बन्धित पंचायत को अधिकतम 1.00 लाख रू0 तक का अनुदान प्राक्कलन (ऐस्टिमेट) के आधार पर दिया जाता है ।

(7) अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को राहत
(Compensation to the SC/ST Victims of Atrocities)

उद्देश्य
जाति भेदभाव के कारण उच्च जाति के लोगों द्धारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के लोगों को सताए जाने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के अन्तर्गत राहत राशि प्रदान करना ।
पात्रता
अनुसूचित जाति/जन-जाति से सम्बन्धित व्यक्ति ।
सहायता
0.25 लाख रू0 से 2.00 लाख रू0 तक राहत राशि दी जाती है ।

(8) गुज्जर आश्रम स्कूल
(Gujjar Ashram School)

उद्देश्य
घुमन्तु गुज्जर के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करना ।
पात्रता
घुमन्तु गुज्जरों के 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे ।
सहायता
छात्रावासों में निःशुल्क शिक्षा, खाने-पीने एवं रहने की सुविधा प्रदान की जाती है ।

राज्य सरकार द्धारा संचालित गुज्जर आश्रम

गुज्जर आश्रम का नाम

आश्रम में बच्चों की क्षमता

साहो जिला चम्बा

25

कलसूई जिला चम्बा

25

लोधवां जिला चम्बा

25

(9) अनुसूचित जाति की जनसंख्या की सूची

अनुसूचित जाति की जनसंख्या की सूची ( > 50 % ) अनुसूचित जाति की जनसंख्या की सूची (90 और > 90)
बिलासपुर बिलासपुर
चंबा चंबा
हमीरपुर हमीरपुर
कांगड़ा कांगड़ा
किन्नौर किन्नौर
कुल्लू कुल्लू
लाहौल स्पीति लाहौल स्पीति
मंडी मंडी
शिमला शिमला
सिरमौर सिरमौर
सोलन सोलन
ऊना ऊना



 
 
                  
                
 
 
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